राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, क़ानून बना नारी शक्ति वंदन अधिनियम
केंद्र सरकार द्वारा 18 से 22 सितम्बर तक बुलाये गए संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है | शुक्रवार को जारी कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी है और राष्ट्रपति से सहमति मिलते ही अब यह कानून बन गया है |
आपको बता दें की अब जो प्राविधान है उसके तहत यह नया क़ानून उस तिथि से लागू होगा जब केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इसे निर्धारित करेगी |
इस क़ानून को लागू होने में अभी समय लगेगा , समय लगने का मुख्य कारण इसको लागू करने का प्राविधान है कि अगली जनगणना व् उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद यह मान्य होगा | आपको बता दें की 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ही ये प्रक्रियाएं शुरू होंगी |
- इस क़ानून के तहत महिलाओं को लोकसभा, राजयसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत मिलेगा |